28 अगस्त 2012

अग्रवाल हत्याकांड में एक को उम्रकैद

सहरसा,: करीब तीन वर्ष पूर्व नया बाजार के एक वृद्ध को अगवा कर हत्या किये जाने के एक मामले में मंगलवार को तदर्थ न्यायालय संख्या तीन के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश चन्द्र श्रीवास्तव ने एक आरोपी को हत्या के अपराध का दोषी पाकर उम्रकैद की सजा मुकर्रर की।
पुलिस अधीक्षक अजीत कुमार सत्यार्थी ने बताया कि घटना के आरोपी सुपौल जिले के बलुआ बाजार थाना क्षेत्र के निर्मली गांव निवासी नीलू झा को उपरोक्त सजा के अलावा पांच हजार रूपये जुर्माना अदा करने और नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त कारावास का फैसला सुनाया है। न्यायाधीश ने आरोपी के मामले में झुठे फंसाने एवं मृतक के वृद्ध होने के कारण गिर कर मृत्यु होने की दलीलों को खारिज करते हुए उक्त निर्णय दिया। अपर लोक अभियोजक कामेश्वर प्रसाद ने नौ गवाहों के परिस्थिति जन्य साक्ष्य के अलावा दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी द्वारा नया बाजार निवासी गोपाल अग्रवाल की हत्या किये जाने की दलील देते हुए उसे कठोर दंड देने की प्रार्थना न्यायालय से की थी।
इस घटना की प्राथमिकी मृतक अग्रवाल के पुत्र नारायण कुमार अग्रवाल ने 31 अक्टूबर 2009 को सदर थाना में दर्ज करायी थी। प्राथमिकी में कहा गया था। 30 अक्टूबर की रात्रि में सभी लोग सो रहे थे इसी दौरान मध्य रात्रि में चार व्यक्ति उस कमरे में घुस कर मृतक को उठाकर ले गया। करीब चार बजे सुबह में जख्मी अवस्था में मृतक रिक्शा से घर आया और सारी बाते अपने परिवार के लोगों को बताया। परिवार के लोग मृतक को सदर अस्पताल ले गये जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गयी। मरने से पहले मृतक ने चार में से दो आरोपियों का नाम बताया था।

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